Wednesday, September 30, 2009

भूमि माफियाओं ने दर्ज कराई 29 को प्राथमिकी : पुलिस अधीक्षक

सत्ताइस अगस्त की घटना में केवल मारपीट हुई और अन्य आरोपों को कांड को गंभीर बनाने के लिए लगाए गए व 29 अगस्त को कोई घटना नही हुई है। भूमि माफियों के बहकावें में आकर वादी द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने का मामला प्रतीत होता है। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक किशनगंज चौरसिया चन्द्रशेखर आजाद ने दी। वे किशनगंज थाना कांड संख्या 235/09 व 256/09 के वाद को झूठा पाने या तीन को तेरह बताने की रिपोर्ट को ले एक साथ कई बिन्दुओं पर जांच करने का आदेश के सवाल पर जागरण से 26 सितम्बर को बातचीत कर रहे थे। ये दोनों मामले विलासो देवी पति स्वर्गीय नानू महतो निवासी सिमलाबाड़ी थाना व जिला किशनगंज का है।
गौरतलब है कि इस मामले को ले जागरण ने 11 से 14 सितम्बर तक सिलेसिलेवार खबरों को घटना स्थल से प्रकाशित किया था। जिसकी पुष्टि अब पुलिस अधीक्षक श्री चौरसिया ने भी की औैर बताया कि वादी की कथित बेटी से भी पूछताछ में मामले की पुष्टि नही हुई। उन्होंने कहा कि इसी मुतल्लिक थानाध्यक्ष को किन-किन भूमि माफियाओं के बहकावे में आकर वादी द्वारा यह कांड दर्ज कराया गया है,पता करने के साथ कांड दर्ज करवाने के पीछे यदि कोई अन्य कारण हो तो कांड दैनिकी में अंकित करने, स्वतंत्र साक्षियों का बयान लेने और कांड दैनिकी को अविलम्ब समर्पित करने का आदेश दिया गया है। एक सवाल पर एसपी श्री चौरसिया ने जानकारी दी कि इससे पहले दर्ज कांड संख्या 235/ 09 में दोनों पक्षों के जमीन संबंधी कागजात, वादी विलासो देवी को इन्दिरा आवास आवंटित करने का आधार, वादी को इन्दिरा आवास किस खाता-खसरा नम्बर पर आवंटित किया गया है, विवादित जमीन की रसीद वर्तमान में किसके नाम से कट रही है,को भी पता करके कांड दैनिकी में पुलिस दर्ज करेंगी ।
इससे पहले उन्होंने बताया कि वादी के नाम से निर्गत बासगीत पर्चा और उसकी खारिज-दाखिल की जांच या खारिज-दाखिल नही हुआ की जांच, घटना के समय काम कर रहे मजदूर और मिस्त्री का बयान आदि को कांड दैनिकी में दर्ज करने के साथ दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। फिलहाल सभी लोगों के सम्मिलित प्रयास से कोई जगह खूबसूरत बनती है। गरीबों को उकसा कर झूठी प्राथमिकी दर्ज कराने वालों की पोल खोलने से ऐसे वादों पर अंकुश लगते हैं तो जिला पुलिस अधीक्षक श्री चौरसिया को किशनगंज जिला हमेशा याद रखेगा।

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