Saturday, September 12, 2009

छात्रवृत्ति: भुगतान लटकाने पर पंचायत सेवकों पर होगी कार्रवाई

पंचायत शिक्षकों के मानदेय एवं छात्रवृत्ति भुगतान के मामले में लेट लतीफी करने वाले मुखिया एवं पंचायत सेवकों पर गाज गिरना तय है। पूर्णिया प्रमंडल आयुक्त सुधीर कुमार द्वारा निर्गत आदेश के बाद जिला पदाधिकारी द्वारा इस आशय का आदेश निगृत किया है। जिला पदाधिकारी के ज्ञापांक 237 दिनांक 20.07.09 के तहत निगृत आदेश में 31.07.09 तक लाभुक छात्रों के बीच छात्रवृत्ति वितरित होनी थी। अगर 31 जुलाई तक छात्रवृत्ति मद की राशि वितरित नहीं होती है या अवशेष रह जाता है तो इसकी समीक्षा कर पंचायत स्तर पर इस मद की अव्यवहृत राशि पर 8 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज की गणना करते हुए इसकी वसूली संबंधित पंचायत सेवक के मासिक वेतन से किया जाए। अगर पंचातय स्तर पर मुखिया के स्तर से कोई विलंब या व्यवधान हो रहा है तो इसकी समीक्षा कर पंचायती राज अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव भी लिया जाय। पंचायत शिक्षकों को देय मानदेय के भुगतान के संबंध में भी बिना औचित्य के भुगतान लंबित रखने की स्थिति में शिक्षक मानदेय मद की अव्यवहृत राशि का आठ प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज की गणना कर संबंधित पंचायत सचिवों के वेतन से वसूली की जाएगी। प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा निर्गत इस आदेश के बाद क्षेत्र में बिना कारण छात्रवृत्ति राशि वितरित नहीं किए जाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा।

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