अब शहरवासियों को देना पड़ेगा अधिक होल्डिंग टैक्स। बुधवार को आयोजित नगर परिषद की बैठक के उपरांत कार्यपालक पदाधिकारी अनिल कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि एक अप्रैल 2010 से होल्डिंग टैक्स का नया दर लागू होगा। नए बढ़े हुए कर निर्धारण सड़कों की अवस्थिति के अनुसार किया गया है। मुख्य सड़क पर स्थित मकानों के लिए अधिक कर देने होंगें, जबकि गली-टोलों के मकानों का होल्डिंग टैक्स कम रहेगा। वहीं नप की बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वार्ड में एक-एक सार्वजनिक शौचालय बनाये जाएंगे। बैठक में नप अध्यक्ष सीबिया देवी, उपाध्यक्ष त्रिलोकचंद जैन एवं सभी वार्ड आयुक्त उपस्थित थे।
Thursday, September 24, 2009
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