Monday, July 13, 2009

धारा 107 : तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमान की जमानत

अनुमंडलीय दंडाधिकारी खुरशीद आलम ने 107 के मामले में लगातार न्यायालय से अनुपस्थित तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमेन अब्दुल मतीन को शुक्रवार को निजी मुचलके पर जमानत दे दी । उनके नाम से सात बार वारंट निर्गत किया गया था बावजूद इसके वे एसडीओ कोर्ट में रिकाल के लिए आवेदन नही दिए थे। ज्ञातव्य हो कि 12 जून 2008 को सईदुर रहमान एवं मो। फैयाज आलम ने रौशन अली, अब्दुल मतीन और अब्दुल रशीद के खिलाफ अनुमंडल दंडाधिकारी के कोर्ट में वाद दायर किया था। प्रथम पक्ष द्वारा न्यायालय के आदेश के मुतल्लिक प्रत्येक डेट पर हाजिर होते रहे, वहीं द्वितीय पक्ष लगातार अनुपस्थित ।

कार्रवाई के क्रम के एसडीओ श्री आलम ने 08/08/08 को ्रद्वितीय पक्ष के खिलाफ वारंट निर्गत कर दिया, जिसका संख्या 738 है। इसके बावजूद उपस्थित नहीं होने पर नियमित अंतराल पर दिनांक 05/09/08, 04/10/08, 02/12/08, 07/03/09, 25/05/09 को वारंट जारी कर किया गया लेकिन पुलिस द्वारा उसका तामिला नहीं कराया गया । इसके बाद एसडीओ श्री आलम ने 26/06/09 को वारंट निर्गत कर एसडीपीओ कामिनी बाला को क्रियान्वयन के लिए आदेश दिया जिसके बाद मतीन हाजिर होकर जमानत करवाए।

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