Thursday, December 31, 2009

नौ साल के बच्चे 107 का अभियुक्त

जिले के कोचाधामन पुलिस ने एक नौ वर्षीय बालक पर द।प्र.सं.धारा 107 की कार्रवाई करने का अनुशंसा अनुमंडल दंडाधिकारी से किया है। बुधवार को जब अपने पिता व मां के साथ इंफरान अनुमंडल दंडाधिकारी के न्यायालय में उपस्थित हुए तो दंडाधिकारी पुलिस के करतूत देख एक क्षण के लिए बच्चे की ओर टकटकी लगाकर देखते रह गए। अनुमंडलाधिकारी ने आरक्षी अधीक्षक से अनुसंधानकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की है।


उधर इस संबंध में बाड़ीजान मालटोली निवासी आबीद हुसैन ने बताया कि द्वितीय पक्ष रसूख वाला होने के कारण हमारे पूरे परिवार पर कोचाधामन थाना अप्राथमिकी संख्या 184/09 के तहत अभियुक्त बनाया है। उन्होंने कहा कि कोचाधामन थाना के अ.नि. अनिल कुमार द्वितीय पक्ष से मिल टेबुल पर ही जांच प्रतिवेदन बनाकर अनुमंडल दंडाधिकारी को सुपुर्द किया। वहीं बगल में खड़ी इन्फरान की मां नजेरा खातून ने कहा कि बाबू कानून गरीबों के लिए है अमीरों के लिए नहीं। कक्षा चतुर्थ में पढ़ने वाला मेरा बेटा को कोर्ट तक पहुंचाने वाला व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस उमर में उसे स्कूल के बदले दबंगों ने कोर्ट के दहलीज तक पहुंचा दिया। क्या गरीब होने का यही सिला है।

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