Monday, May 3, 2010

विद्युत बोर्ड को दो हजार हर्जाना देने का आदेश

जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रामजी पाडेय ने विद्युत विभाग द्वारा गलत बिलिंग व मीटर रीडिंग भेजने के वादी का आरोपों को सही पाकर बतौर हर्जाना दो हजार रुपया देने का आदेश दिये। भगत टोली निवासी वादी अनिल कुमार सिंह के अधिवक्ता अभिनव आलोक ने जागरण को बताया कि उनके मुवक्किल को विद्युत विभाग ने 4617 यूनिट का गलत मीटर रीडिंग के साथ करीब दस हजार रुपये का विल भेजा। बार बार अनुरोध करने पर भी विभाग ने विल को नहीं सुधारा जिस कारण उपभोक्ता फोरम की शरण में जाना पड़ा। जिला उपभोक्ता फोरम ने मामले को गंभीरता से लेकर कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, किशनगंज को वादी अनिल कुमार सिंह को हर्जाने के रूप में दो हजार रुपये तथा मुकदमा खर्च पांच सौ रुपये एक माह के अंदर देने के साथ विल को सुधार करने का भी आदेश दिये है।

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