Friday, March 27, 2009

अविश्वास प्रस्ताव की तिथि को ले बीडीओ को हाई कोर्ट से कारण पृच्छा

प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की बैठक को लेकर माननीय उच्च न्यायालय पटना ने कार्यपालक पदाधिकारी सह बीडीओ रामकुमार पोद्दार को कारण पृच्छा नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के हवाले से पूछा गया है कि आखिर किस परिस्थिति में उन्होंने 12 मार्च को पंचायत समिति की बैठक के लिए सूचना निकाली। 25 मार्च को बुलायी गई बैठक के लिए 12 मार्च को सूचना निकालने के पीछे उनकी क्या मंशा थी? यह निर्णय स्वत: लिया गया था अथवा किसी के दबाव में।

बताया जाता है कि प्रमुख गुट के सदस्य बीडीओ के पत्रांक 202 दिनांक 12 मार्च 09 के उस पत्र से नाखुश थे जिसमें बीडीओ ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 25 मार्च को इस सूचना के तहत बैठक बुलायी थी। इसके फलस्वरूप वे न्यायालय की शरण में गए जहां से न्यायालय ने बीडीओ से उनकी मंशा पूछी है। न्यायालय का यह निर्णय 24 मार्च को जिला प्रशासन को मिला था जिसमें न्यायालय ने डीएम से अविश्वास प्रस्ताव की बैठक एडीएम स्तर के ही पदाधिकारी की देखरेख में कराने की बात कही।

इसमें इस बैठक से बीडीओ श्री पोद्दार को अलग रखने का निर्देश भी दिया गया। यहां बताना जरूरी है कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पूर्व में 9 मार्च को बैठक रखी गयी थी परंतु पटना उच्च न्यायालय में दायर रिट सीडब्लूजेसी 3028/09 के आलोक में छह मार्च को फैसला दिया गया कि अब बैठक छह अप्रैल से पूर्व रखी जाए, जिसके लिए दस दिन पूर्व सूचना निकालना अनिवार्य होगा और इसी के मद्देनजर बीडीओ ने 12 मार्च को सूचना निकाली।

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