Tuesday, March 31, 2009

बीडीओ और मुखिया को जिला जज ने दी जमानत

वीपीएल नम्बर आईआरडी-4354/0702 ,नाम बीना देवी पति नागेन्द्र दास,निवासी विशनपुर को 22 मार्च 2006 को इन्दिरा आवास आवंटित नहीं किया गया है। इसके स्थान पर बीपीएल संख्या 1017/206मीना देवी पति नगेन्द्र सिंह को इन्दिरा आवास दिया गया है। यह जानकारी बीडीओ कोचाधामन नूर अहमद शिवली ने एक बयान हल्फी में दिया जिसके आधार पर अभियुक्त मीनी देवी पति नागेन्द्र, मुखिया विशनपुर पिन्टु चौधरी, बीडीओ कोचाधामन नूर अहमद शिवली एवं लिपिक प्रखंड कार्यालय किशनगंज को जिला जज माननीय गोपाल कृष्ण झा ने सोमवार को जमानत दे दी।

वाद पर बहस विद्वान अधिवक्ता राजीव रंजन बावला ने किया। सनद रहे है कि सरकारी अधिवक्ता जिला किशनगंज को सुपुर्द बयानहल्फी में बीडीओ नूर अहमद शिवली ने जानकारी दी है कि वादी नागेन्द्र प्रसाद दास पिता कुंदन लाल साकिन विशनपुर को वित्तीय वर्ष 1998-99 में अभिलेख संख्या 252/98-99 के द्वारा इन्दिरा आवास दिया गया है। वे योजना की प्रथम और द्वितीय किश्त भी उठा चुके हैं। गौरतलब है कि वादी और जिसके नाम से आवास आवंटन का आरोप न्यायालय में वाद दायर करके लगाया था कि दोनों के पति का नाम एक किन्तु सरनेम एक का दास और दूसरे का सिंह है।

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