Wednesday, April 8, 2009

लालू यादव पर प्राथमिकी दर्ज, होगी गिरफ्तारी : डीएम

लालू यादव की भारतीय दंडाविधान की धारा 153 एवं लोक निर्वाचन अधिनियम 125 के तहत दर्ज हो गई है प्राथमिकी, अब उनकी होगी गिरफ्तारी। वे गिरफ्तारी से तभी बच सकेंगे जबकि वे या तो आत्मसमर्पण करे अथवा जमानत ले लें। संयुक्त रूप से यह जानकारी जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी फेराक अहमद एवं आरक्षी अधीक्षक रामनारायण सिंह ने दी।

दोनो छह अप्रैल को स्थानीय रूईधाशा मैदान में लालू यादव द्वारा दिये गये उत्तेजक भाषण के संबंध में पूछे जाने पर पत्रकारों को जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि धारा 153 के तहत छह महीने की सजा का प्रावधान है, यदि उक्त उत्तेजक भाषण से दंगा हो गया होता तो सजा की अवधि एक साल तक हो सकती थी। उन्होंने बताया कि कानून के हाथ बड़े लम्बे होते है, कानून भंग करने वाले चाहे कोई भी हो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

गौरतलब है कि छह अप्रैल को स्थानीय रुईधासा मैदान में राजद उम्मीदवार सह केन्द्रीय राज्यमंत्री तस्लीम उद्दीन के पक्ष में राजद सुप्रीमो लालू यादव को एक महती जनसभा को संबोधित करते समय कहा था कि-''यदि मैं गृह मंत्री होता तो वरुण की छाती पर रोलर चलवा देता।

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