Wednesday, April 15, 2009

प्रखंड प्रमुख के चुनाव पर उच्च न्यायालय ने लगाई रोक

पटना उच्च न्यायालय ने पोठिया प्रखंड प्रमुख के चुनाव पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। न्यायालय का यह आदेश 13 अप्रैल को जिला प्रशासन को मिला जिसके बाद 15 अप्रैल बुधवार को प्रखंड प्रमुख के लिए होने वाला चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। इस बात की पुष्टि एसडीओ खुर्शीद आलम ने की है तथा बताया कि 25 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव की बैठक को चुनौती देते हुए एक पंचायत समिति सदस्य ने माननीय न्यायालय में एक याचिका दायर की जिसकी सुनवाई के उपरांत स्थगन का यह आदेश दिया गया है। श्री आलम के अनुसार प्रशासन द्वारा न्यायालय में इस बाबत शपथ पत्र दायर करने के बाद ही अब कोई आदेश प्राप्त होगा।

स्मरण रहे कि प्रमुख आजरा खातून के विरुद्ध 25 मार्च को आहूत बैठक की अध्यक्षता अथवा देख रेख एडीएम श्याम कुमार सिंह ने किया था चूंकि माननीय न्यायालय का आदेश का एडीएम स्तर के अधिकारी के देख रेख अथवा पर्यवेक्षण में ही अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक हो। बैठक में 17 सदस्य पहुंचे तथा सबों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। शेष 13 सदस्यगण बैठक से दुर रहे। बताया जाता है कि पंचायत नियमानवली के अनुसार बैठक की अध्यक्षता प्रमुख के अनुपस्थित रहने के कारण उपप्रमुख शोहरत जबी को करनी थी लेकिन माननीय न्यायालय के पूर्व आदेश के अनुसार एडीएम ने की। इसी बात को लेकर विरोधी गुट न्यायालय पहुंचे जहां न्यायालय ने चुनाव पर स्थगन का आदेश जारी करते हुए प्रशासन को शपथ पत्र देने को कहा है।

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