Monday, April 20, 2009

निर्दलीय प्रत्याशी सिकंदर पर आचार संहिता का मामला दर्ज

निर्दलीय प्रत्याशी व पूर्व विधायक सिकंदर सिंह पर आचार संहिता उल्लंघन को लेकर पोठिया थाना में एक प्राथमिकी दर्ज हुई है। मामला 16 अप्रैल के उस घटना से जुड़ा हुआ है जब गौरीहाट के समीप एक बोलोरो गाड़ी के ठोकर से बच्ची घायल हो गई थी । लोगों ने उस गाड़ी पकड़कर रखा था। थानाध्यक्ष एस। एन. चौधरी को इसकी सूचना

जब पहुंचे तो देखा कि बगैर नम्बर की इस गाड़ी पर प्रचार हेतु लाउडस्पीकर लगा था और चुनाव प्रचार किया जा रहा था। लाउड स्पीकर से प्रचार करने संबंधी अनुमंडलाधिकारी का अनुमति पत्र मौजूद नहीं था। फलस्वरूप थाना कांड संख्या 64/09 धारा 188 बिहार यूज एण्ड डिस्पले आफ लाउडस्पीकर एक्ट के तहत श्री सिंह के साथ साथ बोलेरो ड्राइवर मो। रुस्तम किशनगंज लाइन निवासी के विरुद्ध स्वयं थानाध्यक्ष ने प्राथमिकी दर्ज की।

इससे पूर्व गौरीहाट के पांच वर्षीया बसन्ती कुमारी को गाड़ी से ठोकर लगी इसकी प्राथमिकी लड़की के पिता राजमोहन दास ने कांड संख्या 63/09 धारा 279 तथा 337 के तहत दर्ज कराते हुए गाड़ी के ड्राइवर को अभियुक्त बनाया है।

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