Monday, October 5, 2009

हत्या का दोषी ठहराने पर आईओ को मिली मामूली सजा

ठाकुरगंज गलगलिया कांड संख्या 125/02 में हम लोगों को हत्या के आरोप में अनुसंधानकर्ता मो।खलील ने असत्य साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया था जिसमें उन्हें बिहार पुलिस मैनुअल के नियम 824 के तहत केवल दो वर्ष की वेतन वृद्धि उनकी जब्त की गई है। यह जानकारी शनिवार को ठाकुरगंज के विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने दी। उन्होंने सूचना के अधिकार तहत प्राप्त जानकारी स्थानीय सामुदायिक भवन में पत्रकारों को देते हुए बताया कि पुलिस द्वारा अनुसंधान में लापरवाही ही नही अपितु गलत साक्ष्य प्रस्तुत करके हत्या का मुजरिम बनाकर पेश करने वाले समाज के रक्षक पुलिस को पुलिस मैनुअल के तहत जो सजा दी गई है,वह पीड़ा और वेदना को और बढ़ाने वाली तथा मामूली है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि वे अनुसंधानकर्ता पर मानहानि का मुकदमा दायर करने के विषय में सोच रहे हैं। गौरतलब है कि इस मामले में विधायक गोपाल के अलावा सुरजापुरी विकास मोर्चा के अध्यक्ष भाई ताराचन्द को भी हत्या का अभियुक्त बनाया गया था। स्मरणीय है कि किशनगंज जिले में झूठे वाद अधिकारी से लेकर विशिष्ट जनों तक और विशिष्ट जनो के माध्यम से मामूली लोगो पर बहुत बड़े हथियार के तौर दर्ज कराई जाती है।

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