दुर्घटना में मरे हुए ट्रक चालक को न्यायालय से जीवित दिखाकर जमानत कराने का पर्दाफाश पुलिस इंस्पेक्टर सत्य नारायण सिंह ने किया है। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को गलगलिया थाना से छोड़ा गया था। पर्यवेक्षण प्रतिवेदन में फर्जी ट्रक चालक तथा ट्रक मालिक पर 182, 211, 420 तथा 177 भादिव के तहत कांड दर्ज करने का आदेश है। पुलिस फाईल से मिली जानकारी के मुताबिक ठाकुरगंज पुलिस सर्किल के गलगलिया थाना क्षेत्र में 27 जनवरी 09 को ट्रक संख्या एनएल 04 ए 9258 बन्दरबाड़ी गांव के निकट एलआरपी सड़क पर दुर्घटना ग्रस्त हो गई थी। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले थाना परिसर में लगा दिया था। इस संदर्भ में दैनिकी 395 समय 17 बजे दर्ज किया। ट्रक चालक की मृत्यु की अफवाह पर छह दिनों बाद कांड संख्या 17/09 दिनांक 02 फरवरी 09 धारा 279, 337, 335 भादवि के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई । पर्यवेक्षण में पुलिस निरीक्षक सत्यनाराण सिंह ने नये अनुसंधानकर्ता को निर्देश दिया हैं कि पूर्व के अनुसंधानकर्ता के गलतियों के कारण प्राथमिकी छह दिनों बाद दर्ज की गई है। ट्रक चालक 27 जनवरी 09 को दुर्घटना के दिन ही मर गया था। तत्कालीन थानाध्यक्ष ने ट्रक मालिक से सांठ-गांठ कर ट्रक चालक को जिन्दा दिखाकर फर्जी चालक को कोर्ट्र में खड़ा करा जमानत दिलाया था। इसी आधार पर थानाध्यक्ष ने न्यायालय से चालक का बेल व गाड़ी छोड़ने के निर्देश के बाद ट्रक को उनके आनर को थानाध्यक्ष ने सिपुर्द कर दिया था । वर्तमान पर्यवेक्षण का कांड 279, 304 ए भादवि के अंतर्गत वर्तमान अनुसंधानकर्ता ने फर्जी ट्रक चालक, ट्रक मालिक के विरूद्ध सुसंगत धारा में कांड अंकित करने का निर्देश दिया है।
Thursday, October 29, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment