Monday, October 5, 2009

झूठी प्राथमिकी: पुलिस ने प्रतिवादी को गिरप्तार करके भेजा जेल

थाना क्षेत्र के पदमपुर पंचायत के वार्ड सदस्य मोहम्मद जफर को घसीट करके बेरहमी से पीटने का मामला पुलिस अनुसंधान में सत्य पाया गया जिसके आधार पर मुख्य आरोपी की गिरफ्तार करके चार अक्टूबर को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। गौरतलब है कि प्रतिवादी द्वारा भी बाद में थाना में वादी पर आ‌र्म्स ऐक्ट और अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जो पुलिस अनुसंधान में निराधार साबित हुई।

गौरतलब है कि चौदह सितम्बर की रात्रि को वार्ड सदस्य मो. जाफर को थाना क्षेत्र के कालागाछ गांव के लोगों द्वारा बंदी बनाकर बेरहमी से पीटा गया था जिसमें दोनों ही पक्षों द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। पर्यवेक्षण में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के समक्ष गवाहों द्वारा दिये गये बयान के आधार पर थाना कांड संख्या 76/2009 में मो. जाफर पर लगाये गये अपहरण का प्रयास व आ‌र्म्स एक्ट की घटना को झूठा करार दिया गया है। वहीं कांड संख्या 75/09 जो मो. जाफर का आरोप सत्य पाया गया। जिसके आधार पर अभियुक्त मो. मेराज रजा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। समाचार लिखे जाने अन्य पन्द्रह आरोपी फरार हैं ।

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