30 जनवरी तक यदि पूरे जिले में राशन कार्डो का वितरण नहीं हुआ तो उस प्रखंड के मार्केटिंग पदाधिकारी एवं आपूर्ति निरीक्षक नपेंगे। उनके खिलाफ प्रारंभ की जायेगी विभागीय कार्रवाई जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे। यह निर्देश जारी किया है डीएम फेराक अहमद ने। श्री अहमद 19 जनवरी को आपूर्ति विभाग की एक महती बैठक में प्रखंडों से आये आपूर्ति निरीक्षकों, मार्केटिंग पदाधिकारियों एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सम्बोधित कर रहे थे। इसके पूर्व श्री अहमद ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी एवं होल्डिंग टैक्स वसूलने वाले कर्मचारियों के साथ बैठक कर उन्हें निर्देशित किया कि वे पूरे नगर परिषद क्षेत्र में नये मकानों का होल्डिंग टैक्स निर्धारित कर उन्हें वसूले साथ ही जितने भी पुराने मकान वाले जिनके यहां वर्षो से होल्डिंग टैक्स बाकी है वहां वहां पहुंच कर उनसे सारे बकाये की वसूली 31 मार्च तक कर लें,अन्यथा वे भी नपेंगे। इसके पूर्व उन्होंने 26 जनवरी के अवसर पर सारे कार्यक्रमों के भव्य आयोजन हेतु बुलाई गई बैठक में अब तक किये गये कार्यो की समीक्षा की।
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